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यूपी: विशेष अदालत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अंतरिम जमानत अवधि तीन अगस्त तक बढ़ाई

Fri, 17 Jul 2020 01:38 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

  • आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज है मुकदमा 
  • अब विशेष अदालत में होगी मामले की सुनवाई 
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू।(फाइल) - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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आगरा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हुए। कांग्रेस के नेताओं की ओर से उनके अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र पर विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों आरोपी नेताओं की जमानत अवधि तीन अगस्त तक बढ़ाने के आदेश किए।
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लॉकडाउन के दौरान 19 मई को राजस्थान से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल समेत अन्य कांग्रेसी नेता फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में भरतपुर सीमा पर पहुंचे थे। कांग्रेस के नेताओं की पुलिस अधिकारियों से बसों के प्रवेश को लेकर तकरार हो गई थी। 


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पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी को गिरफ्तार कर लिया था। थाना फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पांच-छह अज्ञात कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ महामारी एक्ट और लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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16 जुलाई तक मिली थी अंतरिम जमानत

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस लाइन पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया था। तीनों को 20 मई को अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने तीनों नेताओं को 16 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी। जिसकी अवधि अब तीन अगस्त तक बढ़ा दी गई है। 

गुरुवार को अधिवक्ता रामदत्त दिवाकर और रमाशंकर शर्मा ने विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि तीनों जनप्रतिनिधि कोर्ट में हाजिर होने में असमर्थ हैं। इस पर विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपी नेताओं की अंतरिम जमानत अवधि तीन अगस्त तक बढ़ाने के आदेश किए।

लखनऊ पुलिस ने की थी गिरफ्तारी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जमानत मिलने के बाद दीवानी परिसर से बाहर आते ही लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। पुलिस ने कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। बाद में प्रदेश अध्यक्ष को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।
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