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UP: सामूहिक दुष्कर्म के केस में सगे भाइयों को बड़ी राहत...मेडिकल में नहीं हुई पुष्टि, कोर्ट ने किया बरी

Tue, 06 Jan 2026 11:16 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

सार

सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सगे भाइयों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मेडिकल जांच में पुष्टि नहीं होने पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। 
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कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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सामूहिक दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और घर से गहने चोरी के मामले में मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इसे आधार मानते हुए आरोपी सगे भाइयों ताजगंज के बसई खुर्द निवासी स़ुरेश और यशपाल को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी करने के आदेश दिए हैं।
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वादी महिला ने थाना ताजगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि यशपाल का अपने बहनोई शंकर के साथ उसके घर आना जाना था। दो वर्ष पूर्व दोनों उसके घर आए। परिवार के लोग उस दिन शादी में गए हुए थे। यशपाल ने उसे प्रसाद खाने को दिया, जिसे खाकर वह बेहोश हो गई। आधी रात को होश आने पर उसने स्वयं के साथ यशपाल को दुष्कर्म करते पाया। विरोध पर यशपाल ने रिवाल्वर दिखाकर धमकी दी। 

इसके बाद शंकर ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने बेहोशी की हालत में खींची गई फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। यशपाल के भाई सुरेश और अन्य साथियों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। यशपाल ने उसके घर से 1 किलो 400 ग्राम सोने और 20 किलो चांदी के जेवर व सिक्के चोरी कर लिए। 
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पुलिस ने आरोपी भाइयों के ही विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। चिकित्सक के बयान में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस आरोपियों से चोरी का कोई माल भी बरामद नहीं कर सकी। फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 के एडीजे यशवंत कुमार सरोज ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
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