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बरातों में बैंड बाजों के साथ ट्रॉली और साउंड सिस्टम ले जाने पर रोक

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आगरा। सहालग में सड़कों पर जाम, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बरातों में बैंड बाजों के साथ ट्रॉली इंजन व साउंड सिस्टम ले जाने पर रोक लगा दी है। नियमों का उल्लंघन होने पर जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि 11 नवंबर तक लागू धारा 144 को 16 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। आगामी सहालग में सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, ध्वनि व वायु प्रदूषण न बढ़े, बच्चों को कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए बैंड-बाजों के साथ चलने वाले वाहन व ट्रॉली सेट पर रोक लगाई है। साउंड व डीजे सेट भी नहीं बजा सकेंगे। इससे यातायात प्रभावित होता है। फतेहाबाद रोड पर मेट्रो सहित शहर में विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में जाम और प्रदूषण दोनों से बचाव के लिए निर्देश जारी किए हैं।
बैंड एसोसिएशन ने उठाई थी मांग
बैंड-बाजा एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील शर्मा व व्यापार मंडल अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने मंगलवार को डीएम से मुलाकात की। बरातों में ट्रॉली व साउंड सिस्टम को लेकर समस्या बताई। जिसके बाद डीएम ने ट्रॉली व साउंड सिस्टम पर रोक लगाने के आदेश एडीएम सिटी को दिए हैं।
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