यातायात निरीक्षक ने फोन से अदालत को बताया कि वह किसी कारण से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने में असमर्थ हैं। इस पर अभियोजन ने उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आदेश की प्रति भेजी गई है।
मुकदमे में गवाही के लिए तारीख तय होने के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान देने में असमर्थता जताने पर अपर जिला जज-4 पवन कुमार श्रीवास्तव ने तत्कालीन यातायात निरीक्षक राजीव कुमार (वर्तमान में जनपद प्रयागराज में तैनात) के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत में उपस्थित होने तक अग्रिम वेतन राेकने के भी निर्देश दिए।
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थाना रकाबगंज में दर्ज प्राथमिकी का मुकदमा राज्य बनाम सूरज जाटव आदि के नाम से अदालत में लंबित है। जिसमें यातायात निरीक्षक राजीव कुमार गवाह हैं। अदालत के कई बार प्रतिकूल आदेश पारित करने के बाद भी उन्होंने अनुपालन नहीं किया। गवाही के लिए पूर्व में भी जमानती और गैर जमानती वारंट तामील कराए गए थे। उनके प्रार्थनापत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के लिए तारीख तय की गई थी।
17 सितंबर को गवाही होनी थी लेकिन यातायात निरीक्षक ने फोन से अदालत को बताया कि वह किसी कारण से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने में असमर्थ हैं। इस पर अभियोजन ने उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आदेश की प्रति भेजी गई है। मामले में अगली गवाही के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की गई है।