नगर निगम ने 2026-27 के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क की नई दरें लागू कर दी हैं, जिससे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सराफा, होटल, रेस्तरां समेत सभी प्रतिष्ठानों को अब अनिवार्य रूप से शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना होगा।
आगरा नगर निगम सीमा के अंतर्गत व्यवसाय करने में व्यापारियों की जेब ढीली होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क की नई दरें लागू हो गई हैं। सराफा पर यह 50 हजार रुपये लगेगा। होटल, रेस्तरां से लेकर सभी तरह के व्यापार पर शुल्क लागू होगा।
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उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 के प्रावधानों के तहत, अब शहर के सभी छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों, होटलों, अस्पतालों और शोरूम को निर्धारित शुल्क जमा कर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय 16 दिसंबर, 1997 को सदन में पारित प्रस्ताव और शासन के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।
होटल और रेस्तरां पर कमरों के आधार पर शुल्क
1 से 10 कमरे- 1,000 रुपये
11 से 20 कमरे- 3,000 रुपये
51 कमरे से ऊपर- 9,000 रुपये
थ्री स्टार होटल- 9,000 रुपये
फाइव स्टार होटल- 12,000 रुपये
रेस्तरां- 1,800 रुपये
अस्पताल और क्लीनिक भी दायरे में
हॉस्पिटल- 5,000 रुपये
नर्सिंग होम- 2,000 से 4,000 रुपये
पैथोलॉजी- 1,000 रुपये
डेंटल और निजी क्लीनिक- 3,000 से 4,000 रुपये
ज्वेलर्स के लिए टर्नओवर से दरें
20 लाख से नीचे- 4,000 रुपये
20 लाख से 1 करोड़- 12,000 रुपये
1 करोड़ से 5 करोड़- 20,000 रुपये
5 करोड़ से ऊपर- 50,000 रुपये
अन्य प्रतिष्ठानों का शुल्क प्रति वर्ष
| प्रतिष्ठान का नाम | निर्धारित शुल्क (रु.) |
| मॉल व ब्रांडेड शोरूम| 5,000 |
| मोटर वाहन एजेंसी| 5,000 |
| बीमा कंपनी (इंश्योरेंस)| 12,000 |
| फाइनेंस कंपनी | 6,000 |