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Agra: ठगों को 21 साल बाद मिली सजा, नकली नोट देकर की थी ठगी; 50 हजार रुपये देने होगा अर्थदंड

Tue, 30 Jul 2024 09:08 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा

सार

नकली नोट देकर ठगी करने वाले को 21 साल बाद सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसके साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड देने का भी आदेश दिया है। 
 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में जीआरपी थाना कैंट के 21 वर्ष पुराने मामले में नकली नोटों के साथ पकड़े गए दीपक चौहान को अपर जिला जज नितिन कुमार अदालत ने सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वह फिरोजाबाद जिले के सुहागनगर का निवासी है।
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तत्कालीन थाना प्रभारी बीएस त्यागी ने जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया कि 7 नवंबर 2003 को वह पुलिस बल के साथ रेलवे कैंट स्टेशन के टैक्सी स्टैंड के पास मौजूद थे। तभी सूचना मिली कि तीन युवक बुकिंग काउंटर पर जनता से असली नोट लेकर उन्हें बदले में नकली नोट देकर ठगी करते हैं। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया।
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उन्होंने अपने नाम दीपक चौहान निवासी सुहागनगर, तरुण दीक्षित गली बोहरान फिरोजाबाद और प्रदीप प्रधान निवासी नई दिल्ली बताया। अभियुक्त दीपक चौहान से पुलिस ने 500 के 3 नकली नोट, तमंचा बरामद किए थे।
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