आगरा। वारंटी के दौरान ई-स्कूटर की बैटरी खराब हो जाने पर कंपनी ने बदलकर नहीं दी। पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने निदेशक केएलबी कोमाकी प्राइवेट लिमिटेड को आदेश पारित करने के 45 दिन में नई स्कूटर देने नहीं तो कीमत के रूप में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 48 हजार रुपये अदा करने के आदेश दे दिए। मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अलग से देने होंगे।
थाना न्यू आगरा क्षेत्र के गोरी टाउन दयालबाग निवासी नेहा शर्मा ने अधिवक्ता के माध्यम से आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि 14 अप्रैल 2023 को केवी ऑटोज कमला नगर से 48 हजार रुपये में ई-स्कूटर खरीदी थी। कंपनी ने बैटरी की 3 साल की गारंटी दी थी। खरीदने के कुछ दिन बाद ही उसकी बैटरी और लाइट में समस्या आने लगी तो पीड़िता डीलर के शोरूम में शिकायत करने पहुंची। वहां पता चला कि शोरूम बंद हो चुका। कंपनी में ई-मेल किया। कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वर्कशॉप में सही कराने पर पता चला कि निर्माता कंपनी ने फिटिड बैटरी निकालकर दूसरी लगा दी थी।