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Agra News: अवैध रूप से बायोडीजल की बिक्री के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Sun, 25 May 2025 10:30 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने अवैध रूप से बायोडीजल की बिक्री करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सोरोंजी पुलिस ने मानपुर नगरिया में रनसिंह के भवन परिसर में बायोडीजल की बिक्री स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मिले रनवीर से बिक्री का लाइसेंस मांगा, लेकिन उनके द्वारा दुकान के संचालक का नाम सनी तोमर बताया। दुकान से नमूना संग्रहित करने के बाद दुकान को सील कर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई। तथा लाइसेंस आदि जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय में दिखाने को निर्देशित किया गया। जांच में नमूना में अपमिश्रण पाया गया तथा अवैध रूप से बिक्री का मामला सामने आया। इसके बाद दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की गई। दुकान संचालक सनी तोमर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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