कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर की कोर्ट ने जान से मारने का प्रयास के आरोपी को जमानत नहीं दी।
सिकंदराराऊ मानिकपुर निवासी बबलू सिंह साथी चोखे लाल के साथ 17 मार्च 2025 को बस स्टैंड के निकट पारस ऑटो पार्टस पर बाइक सही कराने के लिए गए। बाइक ठीक कराने के बाद मिस्त्री को मेहनताना दिया। इसी बीच सुधीर कुमार गोयल ने कम रुपये देने की बात कही तो अंकित अग्रवाल, संजीव अग्रवाल और विपिन ने पिटाई कर दी। सुधीर ने लोहे की सरिया मार दी इससे बबलू घायल हो गया।
मामले की प्राथमिकी आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी विपिन ने जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने घटना को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत का विरोध किया। जिला जज ने आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।