आगरा। गोली चलाकर युवक की हत्या की कोशिश के मामले में रामरघु रेजिडेंसी निवासी आरोपियों योगेंद्र राठी और मनोज कुमार को अदालत में जमानत नहीं दी। उनके प्रार्थना पत्र को गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जिला जज संजय कुमार मलिक ने खारिज कर दिया।
थाना एकता में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रवी फौजदार ने तहरीर दी थी। बताया था कि 15 दिसंबर की रात करीब 10 बजे उनके भाई अनूप कोटली बगीची चौराहे पर दवा लेने पैदल गए थे। लौटते समय उन्हें पीछे आ रही कार में राहुल चाहर और रजत चाहर दिखाई दिए। उनकी कार को आगे चल रही कार का चालक साइड नहीं दे रहा था। राहुल और रजत ने विरोध किया तो उसने कार रोक दी और उतरते ही राहुल और रजत पर गोली चलाई। वह बच गए। आरोपियों ने तब तक मौके पर पहुंच गए उनके भाई अनूप फौजदार को दूसरी गोली मारी, जो उनकी जांघ में लगी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर आए स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपियों योगेंद्र राठी और मनोज कुमार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। संवाद