आगरा में तालाब की जमीन पर कब्जा कर मंदिर-मस्जिद बना दिए गए। एनजीटी ने डीएम को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए और एक महीने में रिपोर्ट मांगी है। जिसके बाद प्रशासनिक अफसर ने मौका-मुआयना किया और कहा कि आपसी सहमति से दोनों पक्ष अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटा लें।
तालाब की भूमि पर मंदिर और मस्जिद दोनों बन गए। एनजीटी ने डीएम को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए और एक महीने में रिपोर्ट मांगी है। प्रशासनिक अफसर ने मौका-मुआयना किया और कहा कि आपसी सहमति से दोनों पक्ष अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटा लें।
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बिचपुरी ब्लॉक के अंगूठी गांव में खसरा संख्या 486 क एवं ख में 49,979 वर्ग मीटर तालाब भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसमें एक तरफ मस्जिद तो दूसरी तरफ मंदिर है। बीच में करीब 2 बीघा में अमृत सरोवर है। अंगूठी निवासी भूरी सिंह ने अतिक्रमण हटाने के लिए एनजीटी में याचिका दायर की थी।
17 जनवरी को एनजीटी ने डीएम को तालाब भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। 17 फरवरी तक डीएम को कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट देनी है। ऐसे में सदर तहसील प्रशासन ने तालाब भूमि का निरीक्षण किया। दोनों धर्मस्थलों से संबंधित पक्षों से वार्ता की। कहा कि दोनों पक्ष भाईचारा की मिसाल पेश करें। सहमति से अतिक्रमण हटा लें। इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह के अनुसार दोनों पक्षों से वार्ता की गई है।