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आगरा: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को 15 साल की सजा, जानें क्या था पूरा मामला 

Sat, 16 Apr 2022 10:50 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने  किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी तांत्रिक और उसके साथी को दोषी पाया। तांत्रिक को 15 साल की सजा और उसके साथी को 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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कोर्ट ने सुनाई सजा
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विस्तार
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फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में एक किशोरी के अपहरण, दुराचार और पाक्सो एक्ट के आरोपी तांत्रिक व उसके साथी को अदालत ने दोषी ठहराया है। साक्ष्यों के आधार पर तांत्रिक को 15 वर्ष और उसके साथी को 8 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। 

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने 15 साल की किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी मुकेश निवासी फिरोजाबाद को दोषी पाया। उसे 15 साल के कारावास की सजा सुनाई।  वहीं आरोपी अशोक निवासी जाजऊ को आठ साल के कारावास से दंडित किया है।

ये थी घटना 

इस मामले में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें वादी ने कहा कि उनके घर पर तांत्रिक मुकेश निवासी नगला मनी, फिरोजाबाद और फूल चंद रह रहा था। उनके परिवार को दोनों पर विश्वास था। मई 2013 की रात नौ बजे दोनों 15 वर्षीय बहन को कार से अगवा कर ले गए। गांव के लोगों के टोकने पर बहन को बीमार बताया। डॉक्टर को दिखाने की बात कही।

सात गवाह किए गए पेश 

जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट और अपहरण में मुकदमा दर्ज किया थी। जिसके बाद आरोप पत्र लगाया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले की पुष्टि के लिए वादी, पीड़िता सहित सात गवाह कोर्ट में पेश किए। मुकदमे के विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने आरोपी मुकेश को 15 साल कारावास और अशोक को आठ साल के कारावास से दंडित किया। दोनों पर डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। 

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