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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ने हड़पी कार, दर्ज हुआ मुकदमा; जानें पूरा मामला

Sat, 04 May 2024 03:26 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

जन्मभूमि के पक्षकार पर कार हड़पने का आरोप है। इस मामले में गोविंद नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
 
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Fir demo - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं जन्मभूमि के पक्षकारों में से एक शामली निवासी आशुतोष पांडेय के खिलाफ एक कार को धोखे से हड़पने के मामले में अमानत में खयानत व धमकी, अभद्रता की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा गोविंद नगर थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में लगी है।
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मनीष चतुर्वेदी पुत्र रामेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी निवासी महाविद्या कॉलोनी, गोविंद नगर की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि उनके एक परिचित धनन्जय भारद्वाज पुत्र स्वः विजेंद्र भारद्वाज निवासी घीया मंडी के साथ आशुतोष पांडेय पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी रामजादगंज, कांधला, शामली ने उनसे मुलाकात की। उनकी कार स्कॉर्पियो को खरीदने का सौदा 18 लाख रुपये में 22 दिसंबर 2023 को तय किया। उस वक्त 2.25 लाख रुपये देकर कहा कि शेष 15,75,000 रुपये लोन कराकर एक माह में चुका देंगे। इसके बाद गाड़ी अपने नाम करा लेंगे।

उनको उस वक्त बताया कि गाड़ी पर पहले से लोन पर है, जिसे चुकाने के उपरांत ही उसे ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस पर तैयार हो गए और गाड़ी को ले गए। अब चार माह बीतने के बाद भी अशुतोष ने उनके व धनन्जय भारद्वाज द्वारा कई बार तगादा करने के बाद भी कार की तय शेष रकम नहीं चुकाई है। अपने रुतबे का परिचय देकर व्हाट्सएप व फोन पर गाली-गलौज की। साथ ही जान से मारने की धमकियां देने लगे। एसपी सिटी डाॅ. अरविंद कुमार ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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पूर्व में भी कई मुकदमों में हैं नामजद
आशुतोष पांडेय के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। इन मुकदमों का ब्योरा ईदगाह कमेटी द्वारा कोर्ट में भी प्रस्तुत किया गया था। इधर, गोविंद नगर थाने में दर्ज मुकदमे के संबंध में आशुतोष पांडेय ने कहा कि ट्रस्ट के नाम पर 13.50 लाख में गाड़ी का सौदा हुआ था। 13 लाख रुपये के करीब अलग-अलग समय पर चुका चुके हैं। 3.85 लाख रुपये बैंक के माध्यम से भेजे हैं। बाकी के नकद भुगतान की रसीदें हैं। पुलिस के समक्ष साक्ष्य पेश किए जाएंगे।
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