आगरा में नए सर्किल रेट में खरीदी गई संपत्ति पर फलदार और छायादार पेड़ों पर स्टांप शुल्क लगेगा। 10 साल से कम और अधिक उम्र के आधार पर फलदार व छायादार पेड़ों का मूल्यांकन हुआ है। 10 साल पुराने शीशम पर 20 हजार और आम के पेड़ पर 15 हजार का स्टांप शुल्क लगेगा।
स्टांप शुल्क देने के बावजूद भू-स्वामी संपत्ति पर लगे पेड़ों को काट नहीं सकते। इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। नए सर्किल रेट पर 100 से अधिक आपत्तियां आई हैं। भूमि अधिग्रहण प्रभावित जिन क्षेत्रों में आसपास के गांव में अलग-अलग रेट निर्धारण की आपत्तियां हैं। वहां पर राजस्व टीम जा रही है। निस्तारण के बाद सुनवाई के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। नए सर्किल रेट में शहरी क्षेत्र में 40 से 45% और ग्रामीण क्षेत्र में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी की गई है।