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Agra News: लाइनमैन की मौत के मामले में एसएसओ को 7 वर्ष कारावास

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आगरा। शटडाउन लेकर विद्युत लाइन की मरम्मत कर रहे लाइनमैन की अचानक आपूर्ति शुरू होने से करंट लगने से मौत हो गई थी। परिजन ने गैर इरादतन हत्या की धाराओं में तत्कालीन विद्युत विभाग के एसएसओ प्रमोद कुमार निवासी नगला कारे, थाना मलपुरा नामजद किया था। सुनवाई के बाद एसएसओ को दोषी मानते हुए एडीजे 11 राजमंगल सिंह यादव ने 7 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी हरवीर सिंह निवासी ग्राम लालऊ, थाना मलपुरा के मौसेरे भाई धारा सिंह निवासी मलपुरा विद्युत विभाग में संविदा पर कार्यरत थे। 27 अक्तूबर 2021 की शाम 7:30 बजे वह अपने संविदाकर्मी साथी हेतराम के साथ मरम्मत संबंधी काम कर रहे थे। तभी विद्युत विभाग के एसएसओ प्रमोद कुमार ने उन्हें फोन कर लाडम फीडर की लाइन में खराबी आने की सूचना देकर आपूर्ति सुचारू करने का आदेश दिया। धारा सिंह और उनके साथी ने एसएसओ से शटडाउन मांग खंभे पर चढ़ लाइन सही करना शुरू किया। इसी बीच एसएसओ ने विद्युत आपूर्ति चालू कर दी। धारा सिंह की करंट लगने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी को 28 अक्तूबर, 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 7 दिसंबर, 2021 को उनके विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में वादी, मृतक के संविदा कर्मी साथी, चिकित्सक समेत 6 गवाह अदालत में पेश किए गए।
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