2006 में हुई थी शादी
महिला ने अपनी अवयस्क पुत्री एवं स्वयं के भरण-पोषण के लिए परिवार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। बताया कि उसकी शादी सात मई 2006 को मुंबई में हुई थी। विवाह के कुछ दिन बाद पति एवं अन्य ससुरालीजन उत्पीड़न करने लगे। पति अमेरिका में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रतिष्ठित कंपनी में है। उनका करीब डेढ़ करोड़ रुपये का वार्षिक पैकेज है। पुत्री के जन्म से पति व उनके परिजन खुश नहीं हुए। वह काफी परेशानियों के बाद अमेरिका से भारत वापस आ सकीं।
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प्रधान न्यायाधीश ने दिए ये आदेश
महिला ने अपने अधिवक्ताओं जयवीर सिंह एवं दुर्गेश सिंह के माध्यम से भरण-पोषण के लिए परिवार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने महिला के पति को उसकी अवयस्क पुत्री के भरण-पोषण के लिए एक लाख रुपये प्रतिमाह दिलाने के आदेश किए।
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