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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण: अदालत ने नहीं लिया ईदगाह की अमीन रिपोर्ट पर स्टे बढ़ाने का प्रार्थना पत्र

Fri, 26 May 2023 08:17 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

ईदगाह पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिला जज आशीष गर्ग ने केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानातंरित कर दिया। शुक्रवार को इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधिकारी रुचि तिवारी ने की और 12 जुलाई की तारीख तय की है।
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शुक्रवार को हिंदू सेना के वाद में मुस्लिम पक्ष के ईदगाह की अमीन रिपोर्ट पर स्टे बढ़ाने संबंधी प्रार्थना पत्र को नहीं लिया। वादी और प्रतिवादीगण को सुनने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख लगा दी है।

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हिंदू सेना के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी के न्यायाधिकारी नीरज गोंड ने ईदगाह की अमीन रिपोर्ट किए जाने का 29 मार्च को आदेश दिया था, जिसका ईदगाह पक्ष ने विरोध किया और केस के स्थायित्व संबंधी आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई की मांग की। इसके बाद अदालत ने 4 अप्रैल को अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी, जिसके बाद प्रत्येक तारीख पर ईदगाह पक्ष द्वारा अमीन रिपोर्ट के आदेश को अस्थाई रूप से स्टे किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया जाता रहा। 

ईदगाह पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिला जज आशीष गर्ग ने केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानातंरित कर दिया। शुक्रवार को इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधिकारी रुचि तिवारी ने की और 12 जुलाई की तारीख तय की है। पक्षकारगण के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि उन्होंने अमीन रिपोर्ट के अस्थाई स्टे को हटाने की मांग की थी। ईदगाह के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अब इस केस की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

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