श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करने वाले नागा बाबा के शिष्य संत गोपाल गिरी के वाद में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है।
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गोपाल गिरी द्वारा दाखिल किए गए वाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज गौड़ की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। अदालत में नो वर्क होने के कारण शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत द्वारा विपक्षीगण को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि अब केस की सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
गोपाल गिरि ने दायर किया वाद
गोपाल गिरि ने ठाकुरजी का भक्त बनकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में वाद दायर किया था। इसमें उनके द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान संबंधी 13.37 एकड़ जमीन के संबंध में पूर्व में हुए समझौता और डिक्री को चुनौती दी है। इसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति, श्रीकृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को विपक्षी बनाया गया था।