श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण
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क्या है सेक्शन सीपीसी का सेक्शन 92
सेक्शन 92 में दावाकर्ताओं ने सभी हिंदू समाज की ओर से प्रार्थना पत्र दिया है। सेक्शन 92 के तहत दो या दो से अधिक लोगों द्वारा एक मत होकर संस्थान के साथ हुए गलत को जनहित में सही करने के लिए दावा किया जा सकता है।
ईदगाह को सील करने की मांग
श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण के वादियों में से एक श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से ईदगाह को सील करने की मांग की है। उनका आरोप है कि प्रतिवादीगण द्वारा वहां पर मौजूद अवशेष स्थलों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लिहाजा ईदगाह को सील किया जाए। इससे संबंधित महेंद्र प्रताप ने मंगलवार को एक प्रार्थना पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिया।
उन्होंने प्रार्थना पत्र में कहा है कि जिस प्रकार से ज्ञानवापी में हुए सर्वे में मंदिर के अवशेष शिवलिंग आदि मिले हैं। इसी प्रकार से मथुरा में ईदगाह के स्थान पर मूल मंदिर था और आज भी कुछ अवशेष मौजूद हैं। जिनको प्रतिवादीगण नष्ट कर सकते हैं। लिहाजा ईदगाह में सभी का आना-जाना प्रतिबंधित किया जाए। कोई सक्षम अधिकारी अवशेष की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाए। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट व सीआरपीएफ कमांडेंट को निर्देशित कर ईदगाह को सील किया जाए। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि ईदगाह ही मुख्य गर्भगृह है। अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र पर एक जुलाई को सुनवाई होगी।