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मैनपुरी: दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा, किशोरी को घर से ले जाकर किया था दुष्कर्म

Sat, 18 Sep 2021 03:37 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी

सार

साजिद को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडना पड़ा। शुक्रवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया।
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विस्तार
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मैनपुरी थाना बेवर क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी को घर से बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट अनीता ने 20 साल की सजा सुनाई  है। उस पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दुष्कर्मी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

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कई बार किया दुष्कर्म
थाना बेवर क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी को 27 दिसंबर 2016 को उसके मकान में किराए पर रह चुका साजिद अली निवासी टप्पनटोला थाना अलीगंज जिला एटा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। साजिद ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी को बरामद किया। मेडिकल में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने साजिद को पकड़कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। 
27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगायामुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर साजिद को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। विशेष अभियोजक अनूप यादव, शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट अनीता ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाकर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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किशोरी की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता ने अदालत में साजिद के खिलाफ गवाही दी। उसने अदालत में बताया कि साजिद उसको बहला फुसलाकर घर से ले गया। घर से ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो उसको परिवार सहित ठिकाने लगाने की धमकी दी। उसने अदालत में आरोपी साजिद की पहचान भी की।

जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
साजिद को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडना पड़ा। शुक्रवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको वारंट बनाने के बाद अदालत से ही जेल भेज दिया गया। 

पीड़िता को मिलेंगे 25 हजार रुपये
दुष्कर्मी साजिद पर 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विशेष अभियोजक अनूप यादव ने बताया कि स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट अनीता ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। 

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