मैनपुरी थाना बेवर क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी को घर से बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट अनीता ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दुष्कर्मी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
कई बार किया दुष्कर्म
थाना बेवर क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी को 27 दिसंबर 2016 को उसके मकान में किराए पर रह चुका साजिद अली निवासी टप्पनटोला थाना अलीगंज जिला एटा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। साजिद ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी को बरामद किया। मेडिकल में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने साजिद को पकड़कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगायामुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर साजिद को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। विशेष अभियोजक अनूप यादव, शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट अनीता ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाकर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।