कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की कोर्ट ने दरोगा की हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी बने आरोपी के सुनवाई के बाद दोषी पाया। 13 वर्ष बाद दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में दो माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
पटियाली में तैनात एसआई आरके सिंह परमार 16 जनवरी 2011 को टीका व लगन समारोह में शामिल होकर अपने आवास पर वापस लौट रहे थे। जब वह संत तुलसी दास म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज सोरोंजी के निकट पहुंचे तो गौतम मिश्रा निवासी अनाज मंडी सोरोजी ने हत्या री नियत से दरोगा पर तमंचे से फायर किया। गोली दरोगा की पीठ में लगी थी।
इस मामले में घायल दरोगा ने सोरोंजी कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने नामजद आरोपी गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर धारा 307 में सात साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।