आगरा में मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। 100 से 500 रुपये तक जुर्माना होगा। जो बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल और बाजारों में घूमता दिखेगा उसके विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज होगा। ये आदेश गुरुवार को जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने दिए हैं।
जिला प्रशासन मास्क नहीं पहनने को लेकर अब पहले से अधिक सख्ती बरतेगा। जुर्माना पर्चियां छपवाई जा रहीं हैं। जिलाधिकारी प्रभु एन ने बताया शहर में धारा 144 लागू है। बिना मास्क कोई बाहर घूमेगा तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 में मुकदमा दर्ज होगा।
पहली बार बिना मास्क लगाए पकड़े गए व्यक्ति पर 100 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये जुर्माना लगेगा। डीएम ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके लिए जुर्माना फॉर्म भी अलग से छपवाए हैं। सड़क, चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस अब मास्क चेक करेगी।