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लॉकडाउन: बिना मास्क घर से बाहर निकले तो 500 रुपये तक जुर्माना, मुकदमा भी होगा दर्ज

Fri, 29 May 2020 12:02 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

  • सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने वालों पर धारा 144 के उल्लंघन में दर्ज होगा मुकदमा, जिलाधिकारी ने दिया आदेश
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। 100 से 500 रुपये तक जुर्माना होगा। जो बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल और बाजारों में घूमता दिखेगा उसके विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज होगा। ये आदेश गुरुवार को जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने दिए हैं।

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जिला प्रशासन मास्क नहीं पहनने को लेकर अब पहले से अधिक सख्ती बरतेगा। जुर्माना पर्चियां छपवाई जा रहीं हैं। जिलाधिकारी प्रभु एन ने बताया शहर में धारा 144 लागू है। बिना मास्क कोई बाहर घूमेगा तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 में मुकदमा दर्ज होगा। 


पहली बार बिना मास्क लगाए पकड़े गए व्यक्ति पर 100 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये जुर्माना लगेगा। डीएम ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके लिए जुर्माना फॉर्म भी अलग से छपवाए हैं। सड़क, चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस अब मास्क चेक करेगी।

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इसलिए जरूरी है मास्क

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मास्क बेहद कारगर है। पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एके कुलश्रेष्ठ ने बताया कि कोरोना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बीमारी है। कफ या छींकते वक्त ये ड्रॉपलेट को हवा में तीन मीटर तक फैला देते हैं।

इसके संपर्क में आने पर कोरोना संक्रमण हो सकता है। इसका संक्रमण एयरोसोल ट्रांसमिशन के जरिये भी फैलता है। मास्क लगाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है।
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