संवाद न्यूज एजेंसी
किशनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर किशनी के मचबार गांव में कैंप किया। लोगों को बताया कि समझौते वाले विवादों को इसमें निपटा सकते हैं।
अपर जिला न्यायाधीश कमल सिंह ने जगदीश सिंह पान कुंअर इंटर कालेज में स्कूली बच्चों तथा क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में जानकारी दी। बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु आपराधिक वाद, ई चालानी वाद, भरण पोषण के वाद, सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित होते हैं। इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम के वाद, राजस्व संहिता, स्टांप अधिनियम, श्रम अधिनियम, चकबंदी, फौजदारी आदि के मामलों का निस्तारण किया जाता है। कमल सिंह ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं, बच्चों, गरीबों, व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता व सलाह का अधिकार दिया जाता है।
उनका कहना है कि महिलाओं तथा 18 वर्ष तक के बच्चे, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग तथा कई प्रकार की आपदाएं जिनमें जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप पीडि़त व्यक्ति, कारावास में निरुद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीडि़त, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग तथा तीन लाख तक वार्षिक आय के सामान्य जनों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी की दिशा में पीड़ित व्यक्ति अपनी पसंद की अधिवक्ता से सलाह प्राप्त कर सकता है।
मुकदमे में दस्तावेज प्राप्ति, ड्राफ्टिंग का खर्च तथा अन्य प्रकार के अनुषंगी व्यय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील या दस्तावेज के अनुवाद का खर्चा भी सरकार उठाती है। लोग इस सहायता का भरपूर लाभ उठाएं। आगामी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी मैनपुरी में किया जाएगा। इस मौके पर अपर जिला जज रूबी सिंह, पीएलवी गिरिश यादव, प्रभारी निरीक्षक महाराज सिंह भाटी, प्रधानाचार्य हरेंद्र यादव, शिवेंद्र कुमार, सुमन यादव मौजूद रहे।