मैनपुरी जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में पंजीकृत एक फर्म द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। शिकायत पर डूडा ने मामले में प्रदेश नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) से निर्देशन मांगा था। सूडा द्वारा जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने के निर्देश मिलने के बाद अपर जिलाधिकारी ने ये कार्रवाई की है।
डूडा द्वारा 25 जुलाई को एक निविदा आमंत्रित की गई थी। इसमें मै. गंगा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स लोहाई मैनपुरी ने भी प्रतिभाग किया था। चार अगस्त को निविदा खुलने से पूर्व एक शिकायत की गई थी। इसमें संबंधित फर्म द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की बात लिखी गई थी।
प्राथमिक जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर मामला पांच अगस्त को सूडा को संदर्भित कर दिया गया था। इसके साथ ही निविदा खोलने पर रोक लगा दी गई थी। मामले में सूडा ने पत्र भेजकर जिलाधिकारी के स्तर से मामले में निर्णय लिए जाने के लिए निर्देशित किया।