धर्मस्थलों पर कोविड व्यवहार अनिवार्य
धर्मस्थलों पर भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। एक बार में एक स्थान पर अधिकतम पांच लोग खड़े हो सकेंगे। मास्क, उचित दूरी व कोविड व्यवहार का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन की स्वतंत्रता होगी।
दूसरी लहर खत्म होने के बाद प्रशासन ने सभी धर्मस्थलों को पिछले महीने ही खोलने की अनुमति दी थी। जिसके बाद धर्मस्थलों पर अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर धर्मस्थल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।
शादी में 25 लोगों की अनुमति
शादी व अन्य समारोह में 25 लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है। शवयात्रा में 20 लोग एकत्र हो सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों में भीड़ नियंत्रण के लिए सदस्य संख्या में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बंद या खुले स्थान पर विवाह समारोह में 25 लोग एकत्र हो सकते हैं। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजेशन, शौचालय की सफाई के अलावा उचित दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
साप्ताहिक बंदी में ये छूट
सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान सभी बाजारों में सैनिटाइजेशन होगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान रोजमर्रा की खाद्ध पदार्थों की दुकानें, बेकरी, किराना, दवाई की दुकानों को खोलने की छूट है।
ये रहेंगे प्रतिबंध
- सभी विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
- जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और क्लब आदि नहीं खुलेंगे।
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर आवाजाही बंद।
- घनी आबादी में सब्जी मंडियां खोलने पर रोक जारी रहेगी।
- मांस, मछली, अंडा की खुले स्थान पर बिक्री प्रतिबंधित है।