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राजामंडी के लाभचंद्र मार्केट का मामला: प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त और डीएम को देना होगा स्पष्टीकरण

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- राजा मंडी स्थित लाभ चंद मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला
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माई सिटी रिपोर्टर
आगरा। राजा मंडी स्थित लाभ चंद्र मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में फंसे प्रमुख सचिव नगर विकास, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त सहित आठ अधिकारियों को 4 मई तक स्पष्टीकरण दाखिल करना होगा। सभी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं।
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याचिकाकर्ता अमरजोत सूरी ने जिलाधिकारी अरविंद बंगारी सहित आठ लोगों को मुकदमे में पार्टी बनाया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आरोप लगाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिलाधिकारी ने पालन नहीं कराया। अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, जिलाधिकारी अरविंद बंगारी, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी, एडीएम नागरिक आपूर्ति अजय नारायण सिंह, एसडीएम सदर सचिन राजपूत और सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया हैं। राजा मंडी स्थित लाभ चंद्र मार्केट का पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर निरस्त हो चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संयुक्त टीम ने मार्केट भूमि की पैमाइश कराई थी। 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। 14 दिन में कार्रवाई करनी थी। दो महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के लिए याचिका दायर की थी।
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