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Agra News: मतदाता सूची में नाम न होने पर करें आपत्ति, होगा निस्तारण

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आगरा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट रोल का मंगलवार को प्रकाशन होगा। किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो वह अपने नाम का दावा व आपत्ति दर्ज करा सकता है। यह बात सोमवार को अपर जिलाधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने सूरसदन में हुई बैठक में कही।
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एडीएम ने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। एसआईआर से संबंधित निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाना है। वहीं, ऐसे मतदाता जिनका नाम किसी कारणवश आलेख्य प्रकाशन में शामिल नहीं हो सका है, वह 6 फरवरी तक दावे व आपत्तियां दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सभी मतदेय स्थलों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हर व्यक्ति को नामावली दिखाने की मतदान स्थल पर व्यवस्था की गई है। यहीं पर फार्म-6, 6ए, 7 और 8 उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारी फाॅर्म की जांच करेंगे। कोई भी कमी होने पर मौके पर ही ठीक कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी मतदाता का नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली में था और उनके गणना प्रपत्र वापस नहीं मिले हैं तो तो ऐसे लोगों से फार्म-6 के साथ घोषणा प्रपत्र भरवाए जाएंगे ताकि उनके नाम सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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एडीएम ने कहा कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि के दौरान अगर कोई मतदाता 1 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्तूबर को मतदाता सूची के लिए पात्र हो रहे होंगे तो उन्हें फार्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा।
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