प्रॉपर्टी डीलर 45 दिन में अदा करे 3.50 लाख रुपये
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में हुई सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। एक प्लाट खरीदने के लिए दो प्रॉपर्टी डीलर को अग्रिम धनराशि के रूप में दिए गए 3.50 लाख रुपये पीड़ित द्वारा दायर की गई याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पीड़ित को 45 दिन में देने का आदेश प्रॉपर्टी डीलर को दिया है। यह धनराशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देनी होगी।
तहसील घिरोर के महटौली दरबाह निवासी संजय दुबे ने फिरोजाबाद में तहसील के पीछे एक प्लाट खरीदने के लिए राजेश कुमार उर्फ राजू यादव निवासी मलूपुरा भांवत को तीन लाख रुपये, अमित अग्निहोत्री को 50 हजार रुपये उनके खाते में अग्रिम धनराशि के रूप में उनके खाते में 8 दिसंबर 2015 को ट्रांसफर किए थे। खाते में रुपये ट्रांसफर करने के बाद भी दोनों प्रॉपर्टी डीलर ने उनको न तो प्लाट का बैनामा किया और न ही अग्रिम धनराशि को वापस किया।
संजय दुबे ने अग्रिम धनराशि को दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। आयोग में संजय दुबे ने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास ने दोनों पक्षों को सुना। आयोग द्वारा सुनाए गए निर्णय में कहा गया पीड़ित को प्रॉपर्टी डीलर 45 दिन में संजय दुबे को 3.50 लाख रुपये अदा करेंगे। यह धनराशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देनी होगी।
27 हजार रुपये मिलेगा खर्चा
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास ने पीड़ित को खर्चा भी अलग से देने का भी आदेश दिया है। आदेश में लिखा है पीड़ित को राजू यादव वाद व्यय के पांच हजार रुपये तथा मानसिक कष्ट के लिए 15 हजार रुपये देंगे। अमित अग्रिहोत्री वाद व्यय के दो हजार रुपये तथा मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये संजय दुबे को 45 दिन में देंगे। इस धनराशि पर भी छह प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।