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UP Nagar Nikay Chunav: आगरा में पहले दिन नहीं खुला नामांकन का खाता, 234 पर्चे बिके

Tue, 11 Apr 2023 09:58 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

UP Nagar Nikay Chunav: आगरा में निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री और जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन यहां नामांकन का खाता नहीं खुला। हालांकि 234 पर्चों की बिक्री जरूर हुई है।
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nikay chunav - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के आगरा में नगर निगम सहित जिले की छह तहसीलों में मंगलवार से नामांकन पत्रों की बिक्री और जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन कोई नामांकन नहीं हुआ। 13 निकायों में कुल 243 पर्चे बिके हैं। मेयर पद के लिए एक और 100 वार्डों के पार्षद पद हेतु 133, पांच नगर पालिका में अध्यक्ष व सदस्य के लिए 42 और सात नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए 58 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है।

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जिले के 13 निकायों में चार मई को मतदान होगा। मंगलवार से नामांकन शुरू हो गए हैं। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने नगर निगम में नामांकन कक्षों का निरीक्षण किया। यहां 17 अप्रैल तक नामांकन दाखिल होंगे। नगर निगम में पार्षदों के नामांकन के लिए 20 कक्ष बनाए हैं। प्रत्येक कक्ष में पांच वार्डों के नामांकन होंगे। पहले दिन वार्ड 21 से 30 तक कोई पर्चा नहीं बिका।

मेयर पद के लिए एक मात्र नामांकन पत्र बिका

वार्ड 41 से 45 तक सिर्फ एक नामांकन पत्र बिका है। सबसे ज्यादा 14 पर्चे वार्ड 91 से 96 और 13 पर्चे वार्ड एक से पांच तक में बिके हैं। वार्ड 86 से 90 और 31 से 35 तक 10-10 दावेदारों ने पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे हैं। मेयर पद के लिए एक मात्र नामांकन पत्र बिका है।

मेयर के लिए 500, पार्षद के लिए 400 रुपये का पर्चा

नगर निगम चुनाव में मेयर पद इस बार अनुसूचित वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। यदि अनारक्षित होता तो मेयर पद के पर्चे की कीमत 1000 रुपये होती। जबकि अनुसूचित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए यह आधी कीमत 500 रुपये में मिल रहा है। जमानत राशि भी आधी छह हजार रुपये जमा होगी। सामान्य के लिए यह 12 हजार थी। 

पार्षद के लिए अधिकतम खर्च तीन लाख रुपये

वहीं, पार्षद पद के सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को नामांकन शुल्क 400 रुपये और अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये है। पार्षद के अनारक्षित वर्ग पर जहां 2500 रुपये जमानत राशि है, वहीं पिछड़ा व अनुसूचित वर्ग के लिए यह 1250 रुपये है। चुनाव में मेयर पद के लिए अधिकतम खर्च की सीमा जहां 40 लाख रुपये है, वहीं पार्षद के लिए यह तीन लाख रुपये आयोग ने तय की है।

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