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Agra News: उम्रकैद की सजा काट रहे बंदी को और सात साल की सजा, जानें क्या है मामला

Thu, 01 Dec 2022 03:46 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

विचारण के बाद अपर जिला जज-12 महेंद्र सिंह ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ऋषभ जैन के तर्क के आधार पर विनीत को दोषी पाया।
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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आगरा के अपर जिला जज ने सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे साथी का सिर ईंट से फोड़ देने पर बुलंदशहर के खुर्जा नगर निवासी विनीत को दोषी माना है। यह भी उम्रकैद की सजा काट रहा है। इस नए मामले में उसे सात साल सश्रम कैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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ईंट से फोड़ दिया था साथी का सिर 

 जगदीशपुरा थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार केंद्रीय कारागार में उम्रकैद की सजा काट रहे बुलंदशहर के खुर्जा नगर निवासी विनीत पुत्र प्रेमपाल ने 21 मई 2021 की रात लगभग 11 बजे अपनी ही बैरक में उम्रकैद के बंदी फरह निवासी जवाहर पर ईंट से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया था। हमले के वक्त जवाहर सो रहा था। बैरक के दूसरे बंदियों ने आरोपी पर जैसे-तैसे काबू पाया। जवाहर को जेल में प्राथमिक उपचार देने के बाद एसएन इमरजेंसी भर्ती कराया गया। आरोपी विनीत के खिलाफ दो अप्रैल 2022 को अदालत में आरोप तय हुए।

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पुलिसकर्मी ने दी थी गवाही 

अभियोजन पक्ष ने मामले की पुष्टि एवं आरोपी को जेल परिसर में की गई घटना में सजा दिलाने के लिए वादी जेलर एसपी मिश्रा, जवाहर सिंह, सोनू शर्मा, प्रमोद, डॉ. देवेंद्र सिंह, डॉ. गौरव धाकरे और पुलिसकर्मी सुरेंद्र सिंह की गवाही कराई। विचारण के बाद अपर जिला जज-12 महेंद्र सिंह ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ऋषभ जैन के तर्क के आधार पर विनीत को दोषी पाया। उसे सात साल सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने अर्थदंड राशि में से आधी रकम जवाहर को दिलाने के आदेश दिए।
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