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होली के रंग में भंग डाला तो जाना पड़ सकता है जेल, बिना अनुमति के नहीं बजेगा डीजे

Thu, 05 Mar 2020 04:47 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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Holi - फोटो : अमर उजाला
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आगरा में होलिका दहन नौ मार्च को होगा, जबकि 10 मार्च को होली खेली जाएगी। त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था पर बुधवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की। इसमें तय हुआ, हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। मुकदमा दर्ज कर वे जेल भेजे जाएंगे। 
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नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नाग राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध के मद्देनजर पहले से ही जिले में अलर्ट है। अब होली पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। 

जिन मोहल्लों में पूर्व में विवाद हुए हैं, उनमें पुलिस तैनात रहेगी। शहर के तकरीबन 108 संवेदनशील स्थानों पर अलग से फोर्स रहेगी। नई जगह पर होलिका दहन नहीं होने दिया जाएगा। 
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10 बजे तक ही बजा सकेंगे डीजे

पारंपरिक स्थानों पर ही होलिका जलेगी। डीजे बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके बावजूद रात 10 बजे तक ही डीजे बजाया जाएगा। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि होली पर संवेदनशील मोहल्लों में पुलिस तैनात रहेगी। इसके अलावा सीओ और एसपी भ्रमणशील रहेंगे।

रास्तों पर लगेंगे बैरियर
होली पर पुलिस नशे और तेज गति में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करेगी। पुलिस जगह-जगह बैरियर लगाएगी। वाहनों की चेकिंग भी होगी।
 
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