कासगंज। अमांपुर के व्यापारी से गल्ले की गाड़ी रोककर धन वसूलने के मामले में जेल में बंद थाने के सिपाही संजीव चौधरी की जमानत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट मेरठ ने जमानत प्रार्थना पत्र ना मंजूर कर दिया है। यह सिपाही 23 मई से मेरठ के जिला कारागार में बंद हैं।
सिपाही पर के विरुद्ध अमांपुर के अतुल गुप्ता निवासी इंद्रा नगर ने मामला पंजीकृत कराया था। इसमें उन्होंने बताया था कि गल्ले की गाड़ी, जिसमें गेहूं, बाजरा व चावल लदा था। इसे सिपाही संजीव चौधरी ने रोक लिया और 80 रुपये ले लिए।
इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम एवं आईपीसी की धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया। सिपाही के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक ने प्रबल विरोध किया। इस पूरे मामले का परीक्षण करते हुए न्यायाधीश ने सिपाही संजीव चौधरी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।