आगरा। किशोरी का अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में पलवल के थाना सिटी क्षेत्र केे मोहल्ला कानूनगो निवासी आरोपी मोहित अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। पीड़िता के आरोपी के पक्ष में बयान देने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने आरोपी को रिहा करने के आदेश दे दिए।
थाना खेरागढ़ में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोरी के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 23 जनवरी, 2026 को उनकी 17 वर्षीय पुत्री को आरोपी मोहित बहलाकर अपने साथ ले गया। पुत्री घर से 2.50 लाख रुपये की नकदी भी ले गई। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। उसने मेडिकल जांच कराने से मना कर दिया। अपने बयान में कहा कि उसके पिता उसकी मर्जी के खिलाफ अन्य युवक से शादी करना चाहते थे। इस वजह से उसने अपनी मर्जी से जाकर आरोपी के साथ शादी कर ली। अब वह आरोपी के बच्चे की मां बनने वाली है।