मैनपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन काम करने वाले पैरालीगल वालंटियर (पीएलवी) का काम के आधार पर नवीनीकरण किया जाएगा। पीएलवी की दैनिक डायरी के आधार पर उनके काम की समीक्षा की जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के तहत निर्धारित बिंदुओं के आधार पर पीएलवी दैनिक डायरी तय करेंगे।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य योजना के तहत जिले में 36 पीएलवी काम कर रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर पीएलवी का काम के आधार पर ही नवीनीकरण किया जाएगा। पीएलवी द्वारा तैयार की गई दैनिक डायरी का निरीक्षण नियमित रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव द्वारा किया जाएगा। नवीनीकरण की प्रक्रिया में शिथिल और निष्क्रिय पाए गए पीएलवी का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
तहसील स्तर पर भी है तैनाती
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन काम कर रहे पीएलवी देहात क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्राधिकरण कार्यालय सहित तहसील और थाने के लिए भी पीएलवी को जिम्मेदारी दी गई है। दो पीएलवी जेल में काम कर रहे हैं।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पीएलवी के काम की समीक्षा के बाद ही उनका नवीनीकरण किया जाता है। समीक्षा में पीएलवी की दैनिक डायरी महत्वपूर्ण आधार बनेगी। निष्क्रिय और शिथिल पाए जाने वाले पीएलवी का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
नम्रता सिंह, प्रभारी सचिव प्राधिकरण