कासगंज। कीटनाशक विक्रेताओं को हर माह 25 तारीख को अपने विक्रय एवं स्टॉक का ब्योरा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पर जमा करना होगा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कीटनाशक विक्रेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने कहा कि जब कीटनाशक विक्रेताओं के यहां निरीक्षण किया जाता है तो उनक ी दुकानों या फर्मों पर कई तरह के कमियां सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेजों को अपडेट रखा जाए। कीटनाशक विक्रेता कीटनाशक स्टॉक की बिक्री तथा वितरण की सूचनाएं हर माह की 25 तारीख तक कार्यालय में जमा कराएं।
वहीं किसानों को जो भी कीटनाशक या रसायन की बिक्री कर रहे हैं उसकी स्पष्ट रसीद किसानों को दी जाए। वहीं किसानों को फसलों में रसायन के प्रयोग के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना भी विक्रेताओं का कर्तव्य हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।