आगरा जिले में बंद पड़ी औद्योगिक गतिविधियों को शर्तों के साथ संचालन की अनुमति मिल गई है। इनमें आवश्यक वस्तुओं का ही उत्पादन होगा। इन फैक्टरी व कारखानों में 50 से ज्यादा मजदूर काम नहीं कर सकेंगे। संचालन से 48 घंटे पहले गतिविधियों की सूचना जिला उद्योग कार्यालय को देनी होगी।
जिला प्रशासन ने फिलहाल आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी इकाइयों को शुरू करने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि जूट उद्योग, हार्डवेयर उद्योग, आईटी, पैकैजिंग मेटेरियल, दवा व चिकित्सकीय उपकरण और इनके कच्चे माल के निर्माण के लिए फैक्टरी-कारखाने नगर निगम सीमा से बाहर खोलने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की 20 प्रतिशत संख्या या 50 मजदूर जो अधिकतम हो वो सीमित की जाती है।
औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने से 48 घंटे पहले फैक्टरी-कारखाने के संचालन की सूचना जिला उद्योग कार्यालय पर देनी होगी, ताकि काम शुरू करने से पहले वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का सत्यापन कराया जा सके। जिले में अब तक संचालन के लिए 63 इकाइयों ने आवेदन किए थे, जिन्हें पास जारी हो चुके हैं।