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Exclusive: गलत दिशा में वाहन चलाकर खतरे में डाल रहे जान, फिर भी छह माह में 2150 चालान

Sun, 10 Jul 2022 03:48 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

गलत दिशा में वाहन चलाकर लोग यातायात नियम का उल्लंघन करने के साथ अपनी और दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में पीछे है। 
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हाईवे पर भी गलत दिशा से गुजरते हैं वाहन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में हाईवे पर गलत दिशा में वाहन चलाकर लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस उनके चालान काटने में पीछे है। छह महीने में रांग साइड के केवल 2150 चालान काटे गए हैं। शहर में जगह-जगह पुलिस चेकिंग करती है। स्मार्ट सिटी के कैमरों से भी चालान काटे जाते हैं। जनवरी से जून तक हेलमेट के 1,01,100 चालान, रेड लाइट उल्लंघन के 48,800 चालान हुए। बिना सीट बेल्ट के 12,700 और वाहन चलाते समय मोबाइल प्रयोग करने पर 600 चालान हुए।

इन स्थानों पर ज्यादा उल्लंघन

  • हाईवे पर गुरुद्वारा गुरु का ताल से लेकर सिकंदरा तक बीच में कोई कट नहीं है। पहले कामायनी हॉस्पिटल के सामने कट था, उसे बंद कर दिया गया। इससे भावना टावर और केके नगर की तरफ जाने वाले वाहन गुरुद्वारा कट से सर्विस रोड पर आते हैं। सिनर्जी अस्पताल के पास से सर्विस रोड नहीं है। इसके बावजूद वाहन रांग साइड निकलते हैं। 
  • इसी तरह प्रभा हॉस्पिटल के पीछे कॉलोनी में रहने वाले लोग भी गुरुद्वारा पर आने के लिए सिकंदरा की तरफ लंबी दूरी तय करने से बचते हैं। लोग रांग साइड गुरुद्वारा की तरफ आते हैं। आईएसबीटी की तरफ से आने वाले वाहनों से हादसे का खतरा रहता है।नालबंद पर भी कट बंद है। किसी व्यक्ति को सुभाष पार्क से नाई की मंडी जाना है तो उसे आगरा कॉलेज के सामने कट से जाना होगा। लोग लंबी दूरी से बचने के लिए सुभाष पार्क से ही रांग साइड वाहन लेकर चलते हैं।
  • सिकंदरा चौराहे पर थाने के सामने और कैलाश मोड़ पर हाईवे का कट बंद है। किसी को कैलाश मोड़ और बाईपुर सहित अन्य कॉलोनी में जाना हो तो उसे सब्जी मंडी के सामने ओवरब्रिज के नीचे से आना होगा। लोग सिकंदरा चौराहे से ही रांग साइड पकड़ते हैं। इस दौरान वाहनों के टकराने का खतरा रहता है।
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किस चालान में कितना शमन शुल्क

  • बनाए नियमों का उल्लंघन (रांग साइड में वाहन चलाना आदि) - 2000 रुपये
  • मांगने पर डीएल न दिखाना- 500 रुपये 
  • वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना - 1000 रुपये
  • बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना - 1000 रुपये
  • तीन सवारी दोपहिया वाहन चलाना - 1000 रुपये
  • नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना - 500 रुपये
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना - 5000 रुपये
  • बिना सील्ट बेल्ट चार पहिया वाहन चलाना -1000 रुपये

'लेते हैं जुर्माना'

एसपी पश्चिमी एवं प्रभारी एसपी ट्रैफिक सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि रांग साइड वाहन चलाने वालों से जुर्माना लिया जाता है। यातायात माह में लोगों को जागरूक भी किया जाता है।
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