पेंशनर्स को जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ेगा। एक नवंबर तक यदि जीवन प्रमाणपत्र कोषागार में जमा नहीं कराया, तो पेंशन बंद हो जाएगी। इस संबंध में मुख्य कोषाधिकारी ने सभी पेंशनर्स के लिए निर्देश जारी किए हैं।
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जीवन प्रमाणपत्र के साथ पेंशनर्स को बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, फोटो, पैनकार्ड का ब्योरा भी देना पड़ेगा। मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने बताया कि जीवन प्रमाणपत्र कोषागार में जमा कराने के साथ ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स वर्ष में कभी भी एक बार जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
जो पेंशनर्स कोषागार या ऑनलाइन प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। वह अपनी बैंक शाखा में जमा करा सकते हैं। जिन लोगों के प्रमाण पत्र व विवरण उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें नवंबर माह में पेंशन का भुगतान नहीं होगा।