आगरा। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने हाथरस के पुलिस अधीक्षक को उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह राघव का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2021 में थाना शाहगंज में आरोपी अनिकेत के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और आईटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। शाहगंज थाने में तैनात तत्कालीन उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह विवेचना की थी। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी की अदालत में लंबित चल रहा है। अन्य सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। वर्तमान में कोतवाली सिटी हाथरस में तैनात उपनिरीक्षक राघव गवाही के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने वेतन को रोकने के आदेश दे दिए।