अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने एसडीएम खेरागढ़ से नाराजगी जताई है। उन्होंने आईपीसी की धारा-349 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने और 6 सितंबर को तलब करने के आदेश दिए हैं। जारी समन थानाध्यक्ष जगनेर तामील कराएंगे।
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मामले के अनुसार सीजेएम की अदालत में गीता देवी ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। सीजेएम ने उस पर एसडीएम से आख्या तलब की थी। आख्या न भेजने पर सीजेएम ने 16 जुलाई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा कि एसडीएम व्यक्तिगत रूप से अदालत में आकर स्पष्टीकरण दें। अनुपालन न होने पर एकपक्षीय दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस तामील होने के बावजूद एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की।