आगरा में भूखंड के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में अंसल ग्रुप के चेयरमैन सुशील कुमार सहित छह लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एटा निवासी राजपाल मौर्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार उन्होंने सुशांत सिटी के एल ब्लाक में प्लॉट बुक कराया था। उन्होंने अपने 153 वर्ग गज के प्लॉट का 25 सितंबर 2009 को कंपनी के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर अनुबंध किया।
वादी ने छह लाख 40 हजार रुपये जमा कराए थे। वह 10 जनवरी 2015 को सुशांत सिटी पर अपने प्लॉट की स्थिति देखने गए तो पता चला कि वहां इस प्रकार का कोई प्लॉट ही उपलब्ध नहीं है। राजपाल का आरोप है कि इस पर उन्होंने कंपनी के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर पहुंचकर आपत्ति जताई। कंपनी के अधिकारी वर्षों तक उन्हें टकराते रहे। छह जनवरी को कंपनी ने प्लाट और रुपये देने से मना कर दिया।
पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर राजपाल ने अपने अधिवक्ता नरेंद्र सिंह के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने अंसल ग्रुप के चेयरमैन सुशील कुमार, वाइस चेयरमैन प्रणव के अलावा कंपनी पदाधिकारियों योगेश गावा, विनय यादव, विनीत श्रीवास्तव, देवकांत सिंह के खिलाफ हरीपर्वत थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए।