जिला कारागार में ऐसे पांच बंदियों को चिह्नित किया गया, जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे जेल से बाहर नहीं आ सके। अधिकार प्राप्त समिति ने एक बंदी को रिहा कराने का निर्णय लिया, जबकि चार की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को जिला कारागार में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। ऐसे पांच बंदियों को चिह्नित किया गया, जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने से वे जेल में निरुद्ध हैं।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव पंकज कुमार प्रथम ने बताया कि समिति का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद बंदियों को विधिक सहायता एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है, जो आर्थिक असमर्थता के कारण अपनी रिहाई का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
सर्वसम्मति से एक बंदी को मुक्त कराने का निर्णय भी लिया गया। वहीं, शेष चार बंदियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ)को निर्देशित किया गया। बैठक में समिति के सदस्य मनोज, अपर पुलिस आयुक्त हरि ओम शर्मा, अधीक्षक जिला कारागार हरीओम शर्मा व अन्य मौजूद रहे।