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हत्या के आरोपी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन: राइफल का लाइसेंस निरस्त, जनसुरक्षा को बताया खतरा

Tue, 06 Oct 2026 11:42 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

अछनेरा के नयाबास निवासी खमान सिंह का .315 बोर राइफल का शस्त्र लाइसेंस एडीएम प्रशासन की अदालत ने निरस्त कर दिया। पुलिस रिपोर्ट में हत्या, आयुध अधिनियम के उल्लंघन और लोक सुरक्षा के लिए खतरे का उल्लेख किया गया था।
 
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शस्त्र लाइसेंस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र के नयाबास निवासी खमान सिंह का शस्त्र लाइसेंस एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह की अदालत ने निरस्त कर दिया है। पुलिस की आख्या में खमान सिंह पर हत्या, आयुध अधिनियम के उल्लंघन और लोक सुरक्षा के खतरे का आरोप लगाया गया।
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अछनेरा थाने के प्रभारी निरीक्षक और पश्चिमी जोन के पुलिस उपायुक्त की संस्तुति पर यह कार्रवाई हुई। खमान सिंह के पास .315 बोर की राइफल थी और उसके खिलाफ हत्या व आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए लाइसेंस पहले निलंबित किया गया और कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो वह नहीं मिला, नोटिस उसके पुत्र रितिक को तामील कराया गया। कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं होने पर न्यायालय ने माना कि जन सुरक्षा के लिए उसका लाइसेंस बने रहना उचित नहीं है। 
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