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House Tax: अब घर बैठे जमा करें अपना हाउस टैक्स,  31 अगस्त तक मिल रही छूट...फिर होगी रिकवरी

Tue, 19 Aug 2025 09:54 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

हाउस टैक्स छूट के साथ 31अगस्त तक जमा कर सकते हैं। इसके बाद 1 सितंबर से रिकवरी प्रक्रिया  शुरू कर दी जाएगी।
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हाउस टैक्स। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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अगर आपका गृहकर बकाया है तो आप 31 अगस्त तक 10 प्रतिशत छूट का लाभ लेते हुए इसे जमा कर सकते हैं। इसके बाद बकायेदारों के खिलाफ निगम रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा।
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शहर में ऐसे हजारों संपत्ति मालिक हैं जिन पर 50 हजार या उससे अधिक गृहकर बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा बिल भेजे जा रहे हैं। साथ ही फील्ड स्टाफ घर-घर जाकर भी बिल वितरित कर रहा है। निगम गृहकर के बिल पर 31 अगस्त तक दस प्रतिशत की छूट दे रहा है। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि 31 अगस्त के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
 

निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने सभी जोनल कार्यालयों के कर निर्धारण अधिकारियों को 50 हजार रुपये से अधिक बकाया वाले संपत्ति मालिकों को नोटिस भेजकर राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं कर
बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने https://agrapropertytax.com/ पोर्टल पर ऑनलाइन गृहकर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं।
 
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