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UP: गृहकर में छूट के लिए अब सिर्फ 10 दिन शेष...अब भी जमा न किया, तो नहीं मिलेगा लाभ

Fri, 20 Sep 2024 09:49 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा

सार

गृहकर में 10 फीसदी छूट सिर्फ 30 सितंबर तक मिलेगी। यदि इस तारीख तक गृहकर जमा नहीं किया, तो छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 

 
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नगर निगम आगरा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अगर आपने इस साल 2024-25 का गृहकर जमा नहीं किया है तो दस दिन के अंदर 30 सितंबर तक कर दीजिए। 30 सितंबर तक गृहकर जमा करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। उसके बाद मार्च तक किसी बकाएदार को यह फायदा नहीं मिलेगा।
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अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि पहले यह छूट 31 जुलाई तक थी। नगर निगम ने शहर में 10 हजार रुपये से अधिक के 52,646 बकाएदारों को नोटिस जारी किए हैं। अप्रैल से अभी तक नगर निगम में 26 करोड़ रुपये गृहकर जमा हो चुका है। बीते साल नगर निगम सीमा में मौजूद 3.25 लाख घरों और संपत्तियों की पहचान की गई थी।

इसमें से केवल एक लाख ने ही टैक्स जमा कराया। 2.25 लाख संपत्तियां अब भी ऐसी हैं, जिन्होंने गृहकर जमा नहीं किया। उससे पहले वर्ष 2022-23 में नगर निगम को 86 हजार संपत्तियों से ही टैक्स मिला था। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि 30 सितंबर के बाद टैक्स जमा करने के लिए अधिकारियों को वार्ड-वार्ड भेजा जाएगा।
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