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Agra News: अब ट्रॉली पर लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

Mon, 24 Feb 2025 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए शासन नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अब ट्रैक्टर की ट्रॉलियां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। कृषि कार्य में इस्तेमाल होने के कारण अब तक ट्रैक्टर की ट्राॅली का पंजीयन नहीं होता था। इससे यह भी पता नहीं चलता था कि यह ट्राॅली किस के नाम पर है।
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ऐसी स्थिति में ट्राॅली को किसी भी ट्रैक्टर के साथ लगाकर काम में लाया जाता था। वहीं ट्राॅली का बड़ा आकार होने के कारण उससे ट्रैक्टर पर पड़ा पंजीयन नंबर भी दिखाई नहीं देता था। ऐसे में अगर ट्रैक्टर-ट्राॅली से कोई सड़क हादसा होता है तो पंजीयन नंबर न होने के कारण पहचान करना भी मुश्किल होता है। इसी को देखते हुए शासन ने अब ट्राॅली के पंजीयन को भी अनिवार्य कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत ट्राॅली पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। यह नियम ट्राॅली निर्माताओं पर लागू होगा। उन्हें भी परिवहन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
सड़क हादसों को रोकने के लिए शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। ट्रॉली बनवाते समय मनमानी नहीं चलेगी। परिवहन विभाग में ट्राॅली का पंजीयन कराना होगा। साथ ही ट्रॉली पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लगानी अनिवार्य है। निर्माताओं द्वारा मानकों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह प्रक्रिया ट्रैक्टर-ट्रॉली से होने वाले सड़क हादसे रोकने के लिए की गई है। इससे यह भी आसानी से पता चल जाएगा कि ट्राॅली का मालिक और निर्माता कौन है। ट्राॅली का पंजीकरण उप संभागीय परिहवन विभाग में होगा। उस पर चेसिस और रजिस्ट्रेशन नंबर भी पड़ेगा। एआरटीओ कार्यालय में 10 हजार से अधिक ट्रैक्टर कृषि कार्य में पंजीकृत हैं। मानक विहीन ट्रैक्टर की ट्रॉली से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शासन के निर्देश पर अब जिले में उप संभागीय परिवहन विभाग सख्ती करने वाला है।
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