मैनपुरी। थानाध्यक्ष दन्नाहार को अदालत के आदेश की अवहेलना करना महंगा पड़ा है। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट शक्ति सिंह ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सात दिसंबर को सुबह 11 बजे अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
थाना कोतवाली के चांदेश्वर रोड निवासी देव ऋषि राजपूत के खिलाफ गैंगेस्टर का एक मामला थाना कोतवाली में दर्ज है जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष दन्नाहार कर रहे हैं। देवऋषि ने जमानत पाने के लिए स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट की कोर्ट में आवेदन किया है। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट शक्ति सिंह ने केस डायरी और आख्या थानाध्यक्ष दन्नाहार से मांगी।
अदालत से लगातार 23 नवंबर, 29 नवंबर, दो दिसंबर, चार दिसंबर की तारीख दी गई। लेकिन थानाध्यक्ष दन्नाहार ने न तो आख्या भेजी और न ही केस डायरी अदालत में भेजी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ने कड़ा रुख अपनाते हुए थानाध्यक्ष दन्नाहार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा है आठ दिसंबर को सुबह 11 बजे अदालत में केस डायरी और आख्या प्रस्तुत करें। साथ ही स्पष्टीकरण भी दें किन परिस्थितियों में आख्या और केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई है।
कार्रवाई करने की चेतावनी
स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट शक्ति सिंह ने आदेश में लिखा है थानाध्यक्ष दन्नाहार ने अदालत के आदेश की अवहेलना की है। अगर स्पष्टीकरण तय समय पर नहीं दिया जाता है तो उनके खिलाफ सात दिन से अधिक के कारावास की सजा पर कार्रवाई की जाएगी।