18एमएनपी-21-जिला अस्पताल में सीएमएस और सीएमओ को निर्देश देते डीएम
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मैनपुरी। बायोमेडिकल वेस्ट के नियम की अनदेखी करने पर जिले के 21 अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटरों के विरुद्ध 9.23 लाख रुपये के जुर्माने की संस्तुति की गई है। क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में मुख्य पर्यावरण अधिकारी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।
10 जनवरी से 10 मार्च तक चले अभियान के दौरान जिले के 21 अस्पताल व पैथोलॉजी सेंटरों पर बायोमेडिकल वेस्ट के नियमों की अनदेखी पाई गई। क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मनोज कुमार की देखरेख में चले इस अभियान के बाद क्षेत्रीय अधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले अस्पताल व पैथोलॉजी सेंटरों पर जुर्माने की संस्तुति करते हुए कार्रवाई के लिए मुख्य पर्यावरण अधिकारी को पत्र भेजा है।
डीएम ने की थी शुरूआत
बायोमेडिकल वेस्ट को इधर-उधर फेंके जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई थी। महीने भर पहले निजी नर्सिंगहोम में पहुंचकर निरीक्षण करने में उन्हें खामियां मिली थीं। इस पर उन्होंने नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए थे। जिसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है।
इन पर हुई जुर्माने की संस्तुति
उत्तम नर्सिंग होम
रागिनी नर्सिंग होम
पारुल पैथोलॉजी
मॉर्डन पैथोलॉजी
साधना जांच केंद्र
शुभि हॉस्पिटल
न्यू सिटी जांच केंद्र
आशा हॉस्पिटल
आर्थो हॉस्पिटल
मैनपुरी जांच केंद्र
साइंटिफिक पैथोलॉजी
सन राइज पैथोलॉजी
मुस्कान डेंटल क्लीनिक
जन सेवा हॉस्पिटल
पारुल हॉस्पिटल
पाठक हॉस्पिटल
एकता पैथोलॉजी
दिव्या हॉस्पिटल
दयाल हॉस्पिटल
भागवती हॉस्पिटल
दयानिधि हॉस्पिटल
- जो भी क्लीनिक संचालक बायोमेडिकल वेस्ट की अनदेखी करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सभी बायोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन करना सुनिश्चित करें। - डॉ. एके पांडेय, सीएमओ।