आगरा। अदालत ने 23 साल तक ऑटो चोरी के मुकदमे में गवाहों की गवाही दर्ज कराने के लिए कई बार प्रतिकूल आदेश जारी किए। इसके बाद भी कोई भी गवाह गवाही देने नहीं आया। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ठोस साक्ष्य के अभाव में थाना सदर क्षेत्र के नौलक्खा निवासी सलीमुद्दीन को बरी कर दिया।
थाना सदर में दर्ज केस के अनुसार 27 सितंबर 2002 की रात थाना डौकी क्षेत्र के गांव पैंतीखेड़ा निवासी उस्मान कैंट स्टेशन के पास ऑटो खड़ा कर दुकान पर चाय पीने चला गया। इस दौरान अज्ञात युवक आए और ऑटो ले जाने लगे। उन्होंने शोर मचाकर चोरों का पीछा किया। रास्ते में पेट्रोल खत्म होने पर ऑटो बंद हो गया। उस्मान ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी सलीमुद्दीन सहित तीन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। संवाद