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UP: नो हेलमेट-नो पेट्रोल के साथ...अब सरकारी कार्यालयों में भी नहीं मिलेगा प्रवेश, जारी हुआ नया आदेश

Fri, 14 Feb 2025 10:08 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' के नियम को प्रभावी बनाने की कड़ी में अब नया आदेश जारी हुआ है। इसके तहत अब सरकारी कार्यालयों में भी बिना हेलमेट के बाइक से आने वाले कर्मचारियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। 
 
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हेलमेट - फोटो : संवाद
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विस्तार
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पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' के नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। पंप कर्मचारी दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दे रहे हैं। अब पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ऐसे पंप पर कार्रवाई करेगी। अब विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भी यातायात नियमों का पालन करना होगा। दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में कर्मचारी सीट बेल्ट लगाए बिना आएंगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा। विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। 
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अपर जिलाधिकारी (नगर) अनूप कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई। इसमें कमी लाने के लिए समस्त पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को उक्त का पालन न करने वाले पेट्रोल पंप पर जाकर प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक में यह भी कहा कि शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी, जोकि दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वह हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें। उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक होगा। 

जो अधिकारी/कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। सह यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी इसको चेक करेंगे। बैठक में एआरटीओ (ई) आलोक कुमार, पीटीओ शिव कुमार मिश्र, अमित वर्मा, शारदा कुमार मिश्र, लोक निर्माण विभाग से जीके वार्ष्णेय सहित अन्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी माैजूद रहे। 
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